रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओवर रेटिंग शराब बिक्री की शिकायत पर आबकारी आयुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। गुरुवार को चार आबकारी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं आठ आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त आदेश आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने जारी किया है।
























ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे शराब : चार आबकारी अधिकारी सस्पेंड, आठ को कारण बताओ नोटिस जारी
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छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में लगातार मिल रही शिकायतों पर चार आबकारी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं आठ आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

शराब दुकान
- Last Updated: 11 Jun 2026, 07:04 PM IST
- by: Nagendra tandan
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओवर रेटिंग शराब बिक्री की शिकायत पर आबकारी आयुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। गुरुवार को चार आबकारी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं आठ आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त आदेश आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने जारी किया है।
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आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 जून को विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह जिला रायपुर में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता अश्वन कुमार मेरिया s/o श्री वेदूराम मेरिया द्वारा 02 नग पाव ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के पाव को शासन द्वारा निर्धारित दर 240 रूपये प्रति नग की दर से 480/- रूपये के स्थान पर 500/- रूपये में अर्थात 20/- रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता श्री अश्वन कुमार मेरिया s/o श्री वेदूराम मेरिया के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी-8 क्रमांक 74/2026 दिनांक 10/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी निलंबित
2/उक्त प्रकरण श्री कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त पण्डरी के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
खैरागढ़ में भी कार्रवाई
इसी तरह खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में कम्पोजिट मदिरा दुकान गण्डई में विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा 03 नग पाव सवा शेरा देशी मदिरा प्लेन (प्रत्येक पाव की दर 80/- रूपये) शासन निर्धारित विक्रय दर 240/- रूपये के स्थान पर 250/- रूपये में अर्थात 10/- रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया। विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण राज्यस्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी-8 क्रमांक 57/2026-27 दिनांक 29.05.2026 में पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी गण्डई के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
