भारतदिल्ली-एनसीआरछत्तीसगढ़राज्यविश्वखेलव्यापारमनोरंजनEPaperप्रौद्योगिकीलाइफ स्टाइलअन्य खबरें BREAKING BJP के नवनीत राणा ने राज्यसभा रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया, पार्टी के प्रति वफादारी की पुष्टि कीHyderabad: महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कियाUP: सीतापुर में डिफेंस की ज़मीन पर पहले बड़े पैमाने के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की मंज़ूरीFIFA और अमेरिका जांच के घेरे में, वर्ल्ड कप टीमों की सख्त सुरक्षा जांच पर उठे सवालNepal में रियल-टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए UPI-NPI लिंकेज लाइव हो गयानई i20 का teaser जारी, मॉडर्न डिजाइन से आकर्षित करेगाTelangana सचिवालय में नाले में पैर फंसने के बाद लड़के को बचाया गयाTelangana महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कियाShraddha Kapoor ने मजेदार ‘अटेंडेंस लगाओ’ पोस्ट के साथ वर्क मोड का मजाक उड़ायाTelangana: लव लेटर के लिए माफी मांगने पर बी.टेक स्टूडेंट ने जान दे दी Home/भारत/छत्तीसगढ़ सरकार को… भारत छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की jantaserishta.com9 June 2026 3:46 PM नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के भुगतान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया है, साथ ही देरी होने पर 12% अतिरिक्त ब्याज देने की चेतावनी भी दी है. मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिल्डिंग निर्माण से जुड़ा है, जहां काम पूरा होने और हाई कोर्ट की तरफ से भुगतान की मंजूरी दिए जाने के बावजूद ठेकेदार को अब तक भुगतान नहीं किया गया. इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति हैरान करने के साथ ही चौंकाने वाली है. अदालती आदेश के बाद भी भुगतान रोकना बिल्कुल गलत है.
भारतदिल्ली-एनसीआरछत्तीसगढ़राज्यविश्वखेलव्यापारमनोरंजनEPaperप्रौद्योगिकीलाइफ स्टाइलअन्य खबरें BREAKING BJP के नवनीत राणा ने राज्यसभा रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया, पार्टी के प्रति वफादारी की पुष्टि कीHyderabad: महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कियाUP: सीतापुर में डिफेंस की ज़मीन पर पहले बड़े पैमाने के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की मंज़ूरीFIFA और अमेरिका जांच के घेरे में, वर्ल्ड कप टीमों की सख्त सुरक्षा जांच पर उठे सवालNepal में रियल-टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए UPI-NPI लिंकेज लाइव हो गयानई i20 का teaser जारी, मॉडर्न डिजाइन से आकर्षित करेगाTelangana सचिवालय में नाले में पैर फंसने के बाद लड़के को बचाया गयाTelangana महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कियाShraddha Kapoor ने मजेदार ‘अटेंडेंस लगाओ’ पोस्ट के साथ वर्क मोड का मजाक उड़ायाTelangana: लव लेटर के लिए माफी मांगने पर बी.टेक स्टूडेंट ने जान दे दी Home/भारत/छत्तीसगढ़ सरकार को… भारत छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की jantaserishta.com9 June 2026 3:46 PM नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के भुगतान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया है, साथ ही देरी होने पर 12% अतिरिक्त ब्याज देने की चेतावनी भी दी है. मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिल्डिंग निर्माण से जुड़ा है, जहां काम पूरा होने और हाई कोर्ट की तरफ से भुगतान की मंजूरी दिए जाने के बावजूद ठेकेदार को अब तक भुगतान नहीं किया गया. इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति हैरान करने के साथ ही चौंकाने वाली है. अदालती आदेश के बाद भी भुगतान रोकना बिल्कुल गलत है. Also Read – नॉर्थ बेलफास्ट में हिंसक हमला, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने; लोग बचाने के लिए दौड़े इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य के पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को पूरा भुगतान किया जाए. इतना ही नहीं, अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो उस पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में इसे अवमानना माना जाएगा और आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है.
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी परेशानी साझा की. उनकी तरफ से बताया गया कि निर्माण कार्य का पूरा हिसाब-किताब पहले ही फाइनल हो चुका है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से भुगतान के लिए आवश्यक क्लियरेंस प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, इसके बावजूद राज्य सरकार हिसाब-किताब नहीं कर रही है. इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
